आवासीय किराया अनुबंध उत्तर प्रदेश — Residential Rent Agreement Format Hindi | Uttar Pradesh Free PDF 2026
आवासीय किराया अनुबंध (Residential Rent Agreement) Uttar Pradesh mein — makan maalik aur kirayedar ke beech ka legal agreement. Yeh document rent amount, security deposit, agreement ki avadhi aur dono pakshon ki responsibilities define karta hai. KagazJi par Hindi mein form bharein aur turant PDF paayein.
जानकारी भरें
आवासीय किराया अनुबंध
किराया अनुबंध
(आवासीय संपत्ति हेतु)
यह किराया अनुबंध दिनांक 7 मार्च 2026 को निम्नलिखित पक्षों के बीच ________, उत्तर प्रदेश में निष्पादित किया जा रहा है:
पक्ष प्रथम (मकान मालिक):
श्री/श्रीमती ________, पुत्र/पुत्री ________
पता: ________
________: ________
(इसके बाद "मकान मालिक" कहा जाएगा)
पक्ष द्वितीय (किरायेदार):
श्री/श्रीमती ________, पुत्र/पुत्री ________
पता: ________
________: ________
(इसके बाद "किरायेदार" कहा जाएगा)
संपत्ति विवरण:
________ (________)
पता: ________, ________, उत्तर प्रदेश
दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों पर सहमत हैं:
1. अनुबंध अवधि
यह अनुबंध ________ से ________ के लिए प्रभावी होगा।
2. किराया
मासिक किराया: रु. ________/- (________ रुपये मात्र)
किराया प्रत्येक माह की ________ तक देय होगा।
3. सुरक्षा जमा
रु. ________/- (________ रुपये मात्र)
यह राशि अनुबंध समाप्ति पर बिना ब्याज के वापस की जाएगी।
4. लॉक-इन अवधि
लॉक-इन अवधि: ________ (इस अवधि में रद्द नहीं होगा)
5. नोटिस अवधि
अनुबंध समाप्त करने के लिए ________ पूर्व लिखित सूचना देनी होगी।
6. उपयोगिता शुल्क
बिजली बिल: ________
पानी बिल: ________
रखरखाव: ________
पार्किंग: ________
7. उपकिराया (सबलेटिंग)
________
8. अन्य शर्तें
पालतू जानवर: ________
किरायेदार संपत्ति में अवैध कार्य नहीं करेगा।
बिना अनुमति संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होगा।
9. संपत्ति की स्थिति एवं हस्तांतरण
किरायेदार प्रवेश के समय संपत्ति की वर्तमान स्थिति स्वीकार करता है।
सामान्य टूट-फूट को छोड़कर, संपत्ति को उसी स्थिति में लौटाना होगा।
छोटी मरम्मत (₹2000 तक) किरायेदार द्वारा, बड़ी मरम्मत मकान मालिक द्वारा की जाएगी।
10. सुरक्षा जमा वापसी
अनुबंध समाप्ति और संपत्ति खाली करने के 30 दिनों के भीतर सुरक्षा जमा वापस की जाएगी।
संपत्ति को हुई क्षति (सामान्य टूट-फूट को छोड़कर) और बकाया किराया/बिल की राशि काटी जा सकती है।
11. विवाद समाधान
किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष सबसे पहले आपसी बातचीत से समाधान का प्रयास करेंगे।
बातचीत से समाधान न होने पर ________ के सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है।
यह अनुबंध उत्तर प्रदेश के किराया नियंत्रण अधिनियम और भारतीय अनुबंध अधिनियम के अधीन होगा।
12. अनुबंध समाप्ति के आधार
किराया 15 दिन से अधिक बकाया होने पर
संपत्ति का दुरुपयोग होने पर
शर्तों का उल्लंघन होने पर
नोट: किराया अनुबंध का पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी राज्य के नियमानुसार अलग-अलग होती है। अधिकांश राज्यों में जुलाई 2025 से ई-स्टैम्पिंग अनिवार्य है।
मकान मालिक: किरायेदार:
हस्ताक्षर: ___________ हस्ताक्षर: ___________
नाम: ________ नाम: ________
तिथि: 7 मार्च 2026
गवाह 1: गवाह 2:
नाम: ________ नाम: ________
पता: ________ पता: ________
हस्ताक्षर: ___________ हस्ताक्षर: ___________
भुगतान UPI, कार्ड, नेटबैंकिंग से करें
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